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निर्वाचन आयोग ने श्योपुर जिले की विजयपुर और सीहोर जिले की -बुधनीविधानसभा उप निर्वाचन के लिए तारीख की घोषित की। 13 नवम्बर को मतदान एवं 23 नवम्बर को होगी मतगणना

बुधनी विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने से एवं विजयपुर सीट वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राम निवास रावत के इस्तीफा देने से रिक्त हुई हैं ।

जन दर्शन न्यूज ।श्योपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र 02-विजयपुर और सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 156-बुधनी क्षेत्र में होने वाले उप निर्वाचन के लिए 15 अक्टूबर को तारीख की घोषणा कर दी है।

उप निर्वाचन के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक नाम-निर्देशन पत्र भरें जाएंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को होगी। नाम-निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर तक वापस लिये जा सकेंगे। मतदान 13 नवम्बर को एवं मतगणना 23 नवम्बर को होगी।

 

बुधनी विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने से एवं विजयपुर सीट वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राम निवास रावत के इस्तीफा देने से रिक्त हुई हैं ।

 

उप निर्वाचन की तारीखों की घोषणा के साथ ही श्योपुर और सीहोर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।

श्योपुर जिले के समस्त शस्त्र लाईसेंस 25 नवंबर तक निलंबित किये 

श्योपुर कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए श्योपुर जिले के समस्त शस्त्र लाईसेंस 25 नवंबर तक निलंबित किये गये है तथा अस्त्र, शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।इसके साथ ही जिले के समस्त शस्त्र सबंधित पुलिस थाने मे जमा करने के निर्देश जारी किये है ।

बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध लगाया

  • निर्वाचन के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिले में लोक शांति बनाये रखने के लिये बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • रैली जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के पांडाल आदि निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
  • इलेक्ट्रोनिक संसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, सोशल मीडिया आदि पर विधि विरूद्ध संदेश के प्रसारण एवं अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा
  • विभिन्न शासकीय परिसरो में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
  • समस्त होटल, लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन प्रदान करेगें, किरायेदारो की सूचना भी देनी होगी।

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